नगर निगम की राजस्व टीम ने की कार्यवाही
ट्रेड लाइसेंस न होने पर तीन शो रूम में हुआ जुर्माना
छिन्दवाड़ा। निकाय की सीमा में व्यवसाय हेतु नगर पालिक निगम द्वारा अनुमति के रूप में ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाता है। शहरी सीमा में बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करना अवैधानिक होता है। निगमायुक्त हिमांशु सिंह द्वारा बिना ट्रेड लाइसेंस लिए संचालित दुकानों, निजी सेवा संस्थानों, फाइनेन्स कंपनी एवं अन्य पर निरीक्षण कर जुर्माना लिए जाने हेतु निर्देशित किया है।
इस आदेश के पालन में निगम में राजस्व दल द्वारा परासिया रोड की दुकानों पर जांच कर कार्यवाही की। जिसमे दो बड़े मल्टी स्टोर एवं एक कपड़ो का शो रूम शामिल है। जिन पर 500-500 रुपये का जुर्माना किया गया। सभी दुकानदारों को सात दिवसके भीतर नियमानुसार नगर पालिक निगम से ट्रेड लाइसेंस लेने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही में राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी अमित सारवान, सहायक राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक एवं मनोज पवार के साथ सलीम क़ुरैशी दुर्गेश रघुवंशी अब्दुल माजीद अंसारी, आशीष मालवीय एवं शाहरुख खान शामिल रहे। निगम द्वारा प्रतिदिन शहर में ऐसे दुकानदार जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस नही लिया है उन पर चालानी कार्यवाही की जावेगी।...ब्यूरो रिपोर्ट छिंदवाड़ा