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रिश्वत लेते आरोपियों को हुई सजा

CCN
Aug 9, 2021

 

CCN/डिंडोरी ब्यूरो रिपोर्ट

रिश्वत आरोपी लेखापाल एवं भृत्य को चार- चार वर्ष  कारावास एवं 20- 20 हजार का अर्थ दंड सहित सजा सुनाई गई

डिंडोरी /मेहदवानी मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि अपराध क्रमांक 213 / 2015 प्रकरण क्रमांक 06/2015 में कार्यालय शिक्षा अधिकारी मेहदवानी में पदस्थ आरोपी विजय कुमार पटेल पिता गैंदलाल उम्र 50 वर्ष एवं इंद्रपाल मरावी पिता धनु लाल उम्र 35 वर्ष निवासी एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी मेहदवानी द्वारा एरियर की राशि निकालने हेतु ₹30,000 की मांग की गई जिसकी जानकारी द्वारा लोकायुक्त को दी गई इसी में लोकायुक्त पुलिस द्वारा टेप दल गठित कर आरोपी को रिश्वत ₹27,000 लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डिंडोरी द्वारा आरोपियों को धारा 13/1डी,सहयकिय धारा 13/2, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत चार- चार वर्ष सश्रम कारावास भुगतने एवं प्रत्तेक को 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया राशि अदा न करने पर अतिरिक्त तीन- तीन माह का श्रम कारावास भुगतने जाने का आदेश किए गए हैं मामले में अभियोजन की ओर से आर,के मंण्डराहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिंडोरी द्वारा प्रकरण में सशक्त संचालन किया गया