अवैध सागौन काष्ठ परिवहन करते वाहन सहित वनोपज जप्त
वन विभाग की बड़ी कार्यवाही: अवैध सागौन काष्ठ परिवहन करते वाहन सहित वनोपज जप्त
पांढुर्णा/ वन विभाग द्वारा अवैध रूप से वनोपज परिवहन करते पाये जाने पर वाहन सहित वनोपज जप्ती की कार्यवाही की गई। श्रीमान मधु व्ही राज, वन संरक्षक छिंदवाड़ा वन वृत्त एवं श्रीमान सचिन एच, वनमंडल अधिकारी पांढुर्णा वनमंडल के निर्देशानुसार तथा श्री प्रमोद चोपडे़, उप वनमंडल अधिकारी पांढुर्णा/सौसर के मार्गदर्शन में दिनांक 26 दिसंबर 2025 को यह कार्यवाही की गई।
गत दिवस मुखबीर से अम्बाडा–पांढुर्णा मार्ग पर अवैध सागौन काष्ठ परिवहन की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी पांढुर्णा द्वारा परिक्षेत्र टीम भेजी गई, जिसने अम्बाडा–पांढुर्णा मार्ग पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ की। इसी दौरान घनपेठ वार्ड पांढुर्णा के पास अम्बाडा की ओर से आ रहे एक ऑटो को विभागीय कर्मचारियों द्वारा रोका गया।
जांच के दौरान पाया गया कि ऑटो 3-व्हीलर पर वाहन क्रमांक अंकित नहीं था तथा ऑटो में प्लास्टिक बोरी से ढका हुआ सागौन पल्ला रखा हुआ था। वाहन चालक एवं ऑटो में बैठे व्यक्ति से सागौन पल्ले के संबंध में पूछताछ की गई। वाहन चालक ने अपना नाम आशिफ शेख पिता हाजी इकबाल शेख, उम्र 39 वर्ष, निवासी टेकड़ी वार्ड पांढुर्णा बताया तथा ऑटो का क्रमांक MP28R1370 बताया। ऑटो में रखा सागौन पल्ला ऑटो में बैठे नारायण पिता खुशाल चौधरी, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी घनपेठ वार्ड पांढुर्णा का होना बताया गया।
कर्मचारियों द्वारा सागौन पल्ले के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, किंतु नारायण पिता खुशाल चौधरी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। पूछताछ में बताया गया कि यह सागौन पल्ले ग्राम मांगुरली के बढ़ई निलेश पिता प्रभाकर सुपटकर से अवैध रूप से बनवाए गए हैं तथा अपने पांढुर्णा स्थित मकान में लगाने हेतु लाए जा रहे थे। इसके पश्चात कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे सागौन पल्लों का विधिवत नापजोख कर जप्ती की कार्यवाही की गई। जप्त वनोपज अवैध सागौन पल्ला 02 नग = 0.054 घन मीटर एवं ऑटो सहित केन्द्रीय डिपो पांढुर्णा लाया गया।
इसके बाद आरोपियों द्वारा बताए अनुसार ग्राम मांगुरली पहुंचकर बढ़ई निलेश पिता प्रभाकर सुपटकर से पूछताछ की गई। बढ़ईगीरी पंजीयन के संबंध में पूछे जाने पर कोई पंजीयन नहीं होना बताया गया तथा सागौन काष्ठ पुरुषोत्तम पिता लक्ष्मण चौधरी के खेत से लाना बताया गया। इसके बाद विभागीय टीम द्वारा उक्त खेत पर पहुंचकर खेत मालिक की उपस्थिति में खेत एवं खेत में बने कोठे की छानबीन की गई। छानबीन के दौरान खेत में बने कोठे से 03 नग सागौन लठ्ठे बरामद किए गए।
सागौन लठ्ठों के संबंध में खेत मालिक से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, किंतु कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। खेत मालिक द्वारा सागौन लठ्ठे स्वयं के खेत के होना बताया गया तथा बिना किसी वैध अनुमति के कटाई करना स्वीकार किया गया। कर्मचारियों द्वारा सागौन लठ्ठों का विधिवत नापजोख कर जप्ती की कार्यवाही की गई। जप्त वनोपज सागौन लठ्ठा 03 नग = 0.191 घन मीटर, कुल वनोपज 05 नग = 0.245 घन मीटर को वनरक्षक की सुपुर्दगी में देकर टेमनी परिवहन किया गया। समस्त शासकीय कार्यवाही पूर्ण कर पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक 1928/76 पंजीबद्ध किया गया। इस जप्ती की कार्यवाही में श्री रमेश कुमार इवनाती (कनिष्ठ वनपाल), श्री संजय पवार (कनिष्ठ वनपाल), श्री राजेन्द्र कुमार कुशरे (वनरक्षक), श्री अलकेश इन्दोरकर (वनरक्षक) एवं अन्य टीम सदस्यों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
