जुन्नारदेव पुलिस की कार्यवाही एक पतंग दुकान से ज़ब्त की प्रतिबंधित चाइनीज मांझा
SANTOSH AAMRE : जुन्नारदेव /कलेक्टर एवं दंडाधिकारी महोदय छिंदवाड़ा के द्वारा धारा 163 BNSS के तहत जिले मे प्रतिबंधित चाइनीज माँजा का भंडारण, क्रय- विक्रय एवं उपयोग पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है एवं इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है. इसी आदेश के पालन मे आज दिनांक 06/01/26 को मुखबिर द्वारा जुन्नारदेव – दमुआ रोड स्थित महिमा आर्ट की दुकान मे प्रतिबंधित चाइनीस भांजा विक्रय करने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश बघेल के द्वारा उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे, आरक्षक संतोष धुर्वे, आरक्षक राजपाल बघेल एवं महिला आरक्षक निधि बघेल की टीम गठित कर रेड कार्रवाई कराई गई. जिसमें दमुआ रोड स्थित जुन्नारदेव में महिमा आर्ट का दुकान संचालक सूरज मालवीय अपनी दुकान में प्रतिबंधित चाइनीस मांझा का विक्रय करते पाया गया जिसकी दुकान से पुलिस के द्वारा 15 नग चाइनीज माझा की घिर्री कीमती लगभग ₹5000 रुपए की जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है. इसके अलावा पुलिस टीम के द्वारा बाजार में अन्य पतंग विक्रय करने वाली दुकानों में तलाशी ली जा रही है.
पुलिस की अपील – कोई भी दुकानदार अपनी दुकान में प्रतिबंधित चाइनीस मांजा का विक्रय ना करें इसके उपयोग से आम नागरिक एवम पक्षियों की की जान का खतरा रहता है. इससे फंसकर कई लोग घायल हुए हैं और कुछ अपनी जान भी गवां बैठे है.
