अवैध नलकूप खनन कलेक्टर के आदेशों का खुलीं उल्लंघन
क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा हैं अवैध नलकूप खनन कलेक्टर के आदेशों का खुलीं उल्लंघन
वन ग्राम झरना घुघरी में रात के समय धड़ल्ले से किया गया नलकूप खनन जिम्मेदार अफसर बने रहते हैं, जानबूझकर अनजान
CCN/ब्योरों चंद्र कुमार यादव
डिंडौरी। जिले में अवैध नलकूप खनन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया द्वारा 6 फरवरी 2026 को जिले को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद अमरपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झरना घुघरी में रात के समय अवैध रूप से नलकूप खनन करने की शिकायतें सूत्रों से बार/बार सामने आने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को जानकारी दी गई अब यह देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती हैं या कलेक्टर के आदेशों का इसी प्रकार से धज्जियां उड़ाते रहेंगे 
इसी क्रम में 19 मार्च 2026 को विकासखंड अमरपुर के ग्राम पंचायत झरना घुघरी व वन ग्राम झरना में रात लगभग सात आठ बजे बिना अनुमति नलकूप खनन करने की शिकायत उपरांत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड डिंडौरी के संबंधित अधिकारियों के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को फोन से संपर्क करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता के चलते धड़ल्ले से बोरवेल वाहन नलकूप खनन करने में सफल रहा जबकि जिला प्रशासन के व्दारा दावा किया जा रहा हैं, कि बिना अनुमति के नलकूप खनन करने की सूचना देने वाले को इनाम घोषित किया गया हैं लेकिन दिन गुरुवार की रात को हीरा सिंह धुर्वे पिता झड़ी सिंह धुर्वे वन ग्राम झरना में नलकूप खनन कराया गया हैं, जिसकी जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से लेकर अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को फोन से जानकारी दी गई लेकिन मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिला प्रशासन के आदेशों का खुलीं उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले के साथ नलकूप खनन किया गया इस प्रकार की संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही रवैया के आगे नलकूप खनन करने वालों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहा हैं, आय दिनों अखबारों में खबर प्रकाशित होने के बाद भी बीना परमिशन के अवैध रूप से क्षेत्र में नलकूप खनन का कार्य फल फूल रहा हैं , बैसे मामले की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी हैं, आगे देखें क्या कार्रवाई होती हैं 
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट एवं भूजल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बिना अनुमति नलकूप खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। नलकूप खनन के लिए पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आवेदन प्रस्तुत करना तथा आवश्यक होने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा प्राप्त कर अनुमति लेना अनिवार्य है।
जिला प्रशासन ने यह भी घोषणा की है कि अवैध नलकूप खनन की सूचना देने वाले व्यक्तियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की हैं , कि इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ये दावा सब सवाल के घेरे में हैं
इनका कहना है कि मोके पे नल कूप खनन बिगर परमिशन के पाया गया
किशन सिंह धुर्वे वन परिक्षेत्र अमरपुर
इनका कहना है कि नल कूप खनन पाया गया जो अवैध है
पितम सिह परते वन रक्षक प
