धारा 144 लागू, गोफन और शस्त्रों पर प्रतिबंध

CCN/कॉर्नसिटी

कलेक्टर ने जारी किए आदेश, ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे पर भी रोक

छिंदवाड़ा:- आगामी सात सितम्बर को पांढुर्ना क्षेत्र में पोला त्योहार के दूसरे दिन सात सितम्बर को गोटमार मेले का आयोजन होगा। पांढुर्ना एवं सांवरगांव के बीच जाम नदी पर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि मेले में भारी संख्या में लोग गम्भीर रूप से घायल होते हैं तथा असामाजिक तत्वों द्वारा लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से मेले के दौरान गोफन, आग्नेय शस्त्र तथा धारदार अस्त्र का प्रयोग कर जनहानि पहुंचाई जाती है। आदेश सात सितम्बर सुबह आठ बजे से आठ सितम्बर की सुबह आठ बजे तक लागू होगा।

 

ये जानना है जरूरी
– सामूहिक रूप से एकत्रीकरण, धार्मिक त्योहार, जुलूस, रैली प्रतिबंधित। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य।
– नगरपालिका पांढुर्ना में घातक हथियार जैसे चाकू , लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा व आग्नेय शस्त्र, पत्थर, गोफन को लेकर चलना प्रतिबंधित।
– सांवरगांव एवं पांढुर्ना के बीच स्थित मेला स्थल के पहुंच मार्ग, गुजरी चौक से हनुमंती वार्ड एवं ग्राम बम्हनी की ओर जाने वाले मार्ग पर दोनों ओर अस्थाई दुकानें लगाना प्रतिबंधित।
– सांवरगांव एवं पांढुर्ना के मध्य स्थित मेला स्थल तथा मेला स्थल के दोनों ओर के 500 मीटर की परिधि में स्थित पांढुर्ना तथा सांवरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड, भवानी वार्ड, अम्बा वार्ड, सुभाष वार्ड, राधाकृष्ण वार्ड एवं हनुमंती वार्ड में पत्थरों के परिवहन एकत्रीकरण तथा पत्थर का गोटमार खेल में उपयोग प्रतिबंधित।
– पांढुर्ना तथा सांवरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड, भवानी वार्ड, अम्बा वार्ड, सुभाष वार्ड, राधाकृष्ण वार्ड एवं हनुमंती वार्ड में ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे एवं उच्च तीव्रता के वाद्ययंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित।