चंदनगांव में ‘अवैध कॉलोनी’ घोषित भूमि स्वामी के खिलाफ FIR के निर्देश
अवैध कॉलोनाइजिंग पर निगम का शिकंजा!
चंदनगांव में ‘अवैध कॉलोनी’ घोषित
भूमि स्वामी के खिलाफ FIR के निर्देश
📍 छिंदवाड़ा नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई।
🔻 क्या है पूरा मामला?
▪️ चंदनगांव में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने का मामला सामने आया।
▪️ 0.4520 हेक्टेयर भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर विक्रय किया गया।
▪️ निगम के अनुसार डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस, RERA पंजीयन और कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं ली गई।
▪️ राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की संयुक्त जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया।
▪️ निगम द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भी अमान्य पाया गया।
⚠️ निगम का बड़ा एक्शन
👉 चंदनगांव की उक्त कॉलोनी को ‘अनाधिकृत’ घोषित किया गया।
👉 संबंधित भूमि स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश जारी।
👉 निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया—
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी।
🏠 प्लॉट खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर!
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✅ कॉलोनी की वैधता
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