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September 13, 2026
चंदनगांव में ‘अवैध कॉलोनी’ घोषित  भूमि स्वामी के खिलाफ FIR के निर्देश
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चंदनगांव में ‘अवैध कॉलोनी’ घोषित भूमि स्वामी के खिलाफ FIR के निर्देश

Sep 9, 2026

अवैध कॉलोनाइजिंग पर निगम का शिकंजा!

चंदनगांव में ‘अवैध कॉलोनी’ घोषित

भूमि स्वामी के खिलाफ FIR के निर्देश

📍 छिंदवाड़ा नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई।

🔻 क्या है पूरा मामला?

▪️ चंदनगांव में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने का मामला सामने आया।

▪️ 0.4520 हेक्टेयर भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर विक्रय किया गया।

▪️ निगम के अनुसार डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस, RERA पंजीयन और कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं ली गई।

▪️ राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की संयुक्त जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया।

▪️ निगम द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भी अमान्य पाया गया।

⚠️ निगम का बड़ा एक्शन

👉 चंदनगांव की उक्त कॉलोनी को ‘अनाधिकृत’ घोषित किया गया।

👉 संबंधित भूमि स्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश जारी।

👉 निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया—

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

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जमीन खरीदने से पहले जांचें—

✅ कॉलोनी की वैधता

✅ स्वीकृत नक्शा

✅ डायवर्सन

✅ कॉलोनाइजर लाइसेंस

✅ RERA पंजीयन

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