नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर एक दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी
न्यूज डेस्क/CCN/छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा/ सौरभ कुमार सुमन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में आपूर्ति विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा छिन्दवाडा नगर के वार्ड क्रमांक-27 की शासकीय उचित मूल्य दुकान सुलभ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार के विरूध्द प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई । जांच में म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा संबंधित उचित मूल्य दुकान के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके विरुध्द विधि के अनुसार उचित कार्यवाही की जा रही है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.पी.शर्मा ने बताया कि छिन्दवाडा नगर के वार्ड क्रमांक-27 की शासकीय उचित मूल्य दुकान सुलभ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार से संलग्न उपभोक्ताओं द्वारा ई-केवायसी के नाम पर दुकान संचालक द्वारा हितग्राहियों को कम सामग्री देने, दुकानदार का व्यवहार सही नहीं होने, दुकान नियमित नहीं खुलने आदि की निरंतर शिकायते प्राप्त होने पर इस शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच के लिये सहायक आपूर्ति अधिकारी सुश्री अंजू मरावी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री राजेन्द्र बरकडे और श्री सुमित चौधरी का संयुक्त जांच दल गठित कर गत दिवस दुकान की जांच कराई गई। जांच में दुकान में स्टॉक भाव सूची मे अद्यतन स्टॉक एवं निगरानी समिति सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित नहीं करना, शिकायत/सुझाव/निगरानी समिति बैठक पंजी नही होना और उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार कम सामग्री दिया जाना पाया गया। साथ ही खाद्यान्न सामग्री के भौतिक सत्यापन में दुकान में 5.95 क्विंटल गेंहू, 4.76 क्विंटल चावल, 1.95 क्विंटल नमक और 17 किलो शक्कर स्टॉक मे कम पाई गई जिससे स्पष्ट होता है कि दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के हक की सामग्री उन्हें नहीं देकर अन्यथा अपयोजित की गई। उपभोक्तओं से पूछताछ में केरोसिन प्राप्त नहीं होना पाया गया, जबकि ऑनलईन पोर्टल मे वितरण दर्शाया जाना पाया गया। इन अनियमितताओं के कारण संबंधित उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक श्री सागर बैस और विक्रेता श्री दीपांश साहू के विरुध्द संयुक्त जांच दल द्वारा प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।