District Judge/Secretary District Legal Services Authority Shri Goyal informed that in compliance of the order given by the Supreme Court, the District Legal Services Authority is still in the office.District Judge/Secretary District Legal Services Authority Shri Goyal informed that in compliance of the order given by the Supreme Court, the District Legal Services Authority is still in the office.

जिले में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के प्रकरणों में
अनुग्रह राशि दिलाये जाने के संबंध में बैठक संपन्न

छिंदवाड़ा न्यूज़ –

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 539/2021 गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ में पारित आदेश के पालन में कोविड-19 से हुई मृत्यु के संबंध में आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने के लिये प्रस्तुत दावों का परीक्षण सूक्ष्मता से किये जाने और उनके परिजनों के आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता किये जाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा को निर्देश दिये गये है। इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बी.पी.शर्मा के नेतृत्व में छिन्दवाड़ा जिले में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप उन्हें शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि दिलाये जाने के लिये जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविंद कुमार गोयल द्वारा गत दिवस जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर.भवन में एक बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में कोविड-19 की अनुग्रह राशि जांच कमेटी के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त कलेक्टर श्री ओ.पी.सनोडिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाररी डॉ.जी.सी.चौरसिया और डॉ.महिपाल यादव व डॉ.विकास रंगारे उपस्थित थे। बैठक में संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जाकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 के मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स का सहयोग लिया जाकर उनके आवेदन तैयार करवाये जा रहे हैं।

District Judge/Secretary District Legal Services Authority Shri Goyal informed that in compliance of the order given by the Supreme Court, the District Legal Services Authority is still in the office.जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गोयल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में अभी तक छाया सहारे, शुका परिहार, अनिल विश्वकर्मा, स्वाति वाजपेई, लीलाधर साहू, अर्पणा राय, मीना सिंह, राधा शर्मा, बेसर बाई विश्वकर्मा, अर्चना पटोरिया, सुशांत विश्वकर्मा, मोहित कुमार पाठक, सीता घोरके, विमला शुक्ला, देवराव कोचेकर, हेमलता पाटनकर, योगेन्द्र बोबडे, लेखराम वर्मा, मंजुलता नागवंशी, काजल मालवी, अमरसिंग टेकले, अनूप कुमार बेलवंशी, पूजा यादव, अभय कुमार जैन, दुलारी पवार और रामगोपाल माहोरे कुल 26 आवेदकों द्वारा कोविड-19 की अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिन्हें कलेक्टर छिन्दवाड़ा को प्रेषित कर निराकरण के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि किसी के परिवार में यदि किसी की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है और उन्हें अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं हो पायी है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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